मकड़ाई समाचार हरदा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश अनुसार समस्त खाद्य तेलों एवं तिलहन की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। अपर कलेक्टर जे.पी. सैयाम ने बताया कि खाद्य तेल हेतु फुटकर व्यापारी के लिये 30 क्विंटल तथा थोक व्यापारी के लिये 500 क्विंटल निर्धारित की गई है। इसी प्रकार खाद्य तिलहन अंतर्गत फुटकर व्यापारी के लिये 100 क्विंटल तथा थोक व्यापारी के लिये 2000 क्विंटल की सीमा निर्धारित की गई है।
अपर कलेक्टर सैयाम ने बताया कि इस संबंध में जिले के थोक एवं फुटकर खाद्य तेल-तिलहन व्यापारीगणों, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, निरीक्षक खाद्य एवं औषधी प्रशासन तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में 5 मई को दोपहर 2 बजे कृषि उपज मण्डी समिति स्थित कृषक विश्राम गृह में बैठक आयोजित की गई है।