मकड़ाई समाचार ग्वालियर|कुटुंब न्यायालय में एक रोचक मामला सामने आया है। न्यायालय में केस पहुंचने से पहले ही काउंसलर ने दोनों के बीच सुलह करा दी। पत्नियों ने हफ्ते के तीन-तीन दिन आपस में बांट लिए। रविवार को पति की छुट्टी रहेगी। वह अपने इच्छा के अनुसार कहीं भी रुक सकता है। पत्नियों का प्रतिबंध नहीं रहेगा। दोनों पत्नियों के साथ रह सके उसके लिए दोनों को गुरुग्राम में एक-एक फ्लैट दिया है। पति-पत्नी के बीच सुलह कराने के लिए कुटुंब न्यायालय के काउंसलर हरीश दीवान व उनकी पत्नी बबीता दीवान ने पांच बार काउंसलिंग की। सुलह के लिए दोनों के बीच रास्ता निकाला।
– दीवान ने बताया कि पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर दूसरी पत्नी को कानूनी दर्जा नहीं मिल सकता है। पहली पत्नी दहेज प्रताड़ना सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करा सकती है।
– पहली पत्नी कुटुंब न्यायालय में भी केस दायर कर सकती है। पुलिस व न्यायालय में लगातार चक्कर काटने पड़ेंगे। इससे नौकरी प्रभावित होगी।