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न्यायालय का फैसला – दुष्कर्मी एम्बुलेंस ड्राइवर को 10 साल की जेल

गणेश भावसार
मकड़ाई समाचार खण्डवा। खंडवा में महिला के साथ दुष्कर्म मामले में जिला कोर्ट ने आरोपी एंबुलेंस ड्राइवर को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। फैसला विशेष न्यायाधीश प्रकाशचंद्र आर्य ने सुनाया। आरोपी रोहित पिता अनोखीलाल (22) निवासी बावडिया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं कामकाजी महिलाओं में डर का माहौल पैदा करती है, इसलिए आरोपी (अभियुक्त) के प्रति उदारता नहीं बरती जा सकती। कोर्ट के अनुसार, सजा सुनाते समय आरोपी के अधिकारों का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपराध में शिकार व्यक्ति व जनमानस का भी ध्यान रखना चाहिए।

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जुलाई 2019 को पीड़िता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
1 जुलाई 2019 को नर्मदानगर निवासी पीड़िता ने मूंदी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि वह 30 जून 2019 को ड्यूटी कर घर जाने के लिए मूंदी बस स्टैंड पर खड़ी थी। रात 8 बजे उसके पास जननी एक्सप्रेस वाहन आकर रुका। ड्राइवर रोहित गुर्जर ने कहा कि वह पुनासा जा रहा है, उसे भी छोड़ देगा, चूंकि पीड़िता उसे पहले से जानती थी, इस कारण गाड़ी में बैठ गई।

आरोपी रोहित उसे बांगरदा पुर्नवास की तरफ सुनसान रास्ते से जंगल ले गया। यहां आरोपी ने गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसके साथ रेप किया। मामले में पीड़िता ने केस दर्ज कराया था। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक एमएल सोलंकी ने की।