मकड़ाई समाचार जबलपुर । प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट ने एक महिला को सड़क पर अकेले पाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने के आरोपित जबलपुर निवासी एसके झारिया का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ उसे एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रानी जैन ने पक्ष रखा। उन्हाेंने दलील दी कि 11 अगस्त, 2017 को महिला बाजार से घर की तरफ लौट रही थी। रास्ते में सुनसान सड़क से गुजरी तो आरोपित नजर आया। वह जमकर शराब पिये हुए था। वह उसकी ओर देखकर अश्लील हरकत करने लगा। गाली-गलौच शुरू कर दी। यही नहीं जब महिला अपने घर पहुंच गई, तब भी वह पीछा करता हुआ, घर के सामने खड़ा होकर अश्लील हरकतें कर रहा था। इससे महिला के स्वाभिमान को गहरी चोट लगी। उसने रांझी थाने जाकर शिकायत दर्ज करा दी।