बिहार राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का प्रारम्भ 2012 में किया गया था| मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (CMMSRY) यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करती है।
योजना का उद्देश्य
अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उन्हें मुख्यधारा में लाना है।
योजना के लिए आवश्यक पात्रता
( CMMSRY )सीएमएमएसआरवाई के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए|
उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी) का सदस्य हो|
शैक्षिक योग्यता कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए|
उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) होना चाहिए|
योजना में मिलने वाली ऋण राशि
सीएमएमएसआरवाई के तहत ऋण की अधिकतम राशि 5 लाख रुपये है। ऋण की राशि परियोजना की लागत और आवेदक की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती है।
ऋण राशि की ब्याज दर
सीएमएमएसआरवाई के तहत ऋण पर ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है। ऋण की चुकौती 5 वर्षों में किश्तों में की जाती है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऋण प्राप्त करने के लिए इन दस्तावेजों को जमा करना होगा आयु प्रमाण ,निवास प्रमाण, जाति प्रमाण, शैक्षिक योग्यता प्रमाण, परिवार की आय का प्रमाण, परियोजना रिपोर्ट|
आवेदन प्रक्रिया
सीएमएमएसआरवाई के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए योजना की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें| आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न कर नजदीकी बैंक शाखा में जमा करें|
चयन प्रक्रिया
सीएमएमएसआरवाई के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को बैंक द्वारा आयोजित साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना होगा। साक्षात्कार में, आवेदक को अपनी परियोजना के बारे में बैंक अधिकारियों को जानकारी देनी होगी।
सीएमएमएसआरवाई के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप योजना की वेबसाइट https://biharhelp.in/mukhyamantri-alpsankhyak-rojgar-rin-yojana-bihar/ पर जा सकते हैं।
यह योजना बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि आप योजना के लिए पात्र हैं, तो आप योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।