ब्रेकिंग
Aaj ka rashifal: आज दिनांक 22 जून 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे प्रेमी की मौत के बाद उसके दोस्त ने प्रेमिका का किया शोषण! फोटो को एडिट कर वायरल करने की धमकी देकर कि... हरदा: न्यायालय परिसर में न्यायाधीश, अधिवक्ताओं व कर्मचारियों ने किया योग हरदा जिले में “संविधान संवाद यात्रा” का आयोजन 22 से 25 जून तक जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर ग्राम सुखरास में PWD विभाग ने एक किलोमीटर सड़क नहीं बनाई !  बारिश क... हरदा जिला मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम हुआ सम्पन्न!  मूंग पंजीयन: आसमान से गिरे खजूर में अटके  गिरदावरी नहीं होने से अटका मूंग पंजीयन!  गुर्जर समाज ने महापौर को सौंपा ज्ञापन,भगवान देव नारायण और माता फ्ना धाय के नाम पर चौराहों का नामकरण ... भगवान की हुई प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का हुआ लोकार्पण, धूमधाम से वेदी पर विराजमान हुए भगवान पारसनाथ जी सिवनीमालवा: SDM से न्यायालय ने अवमानना के लिए मांगा स्पष्टीकरण ! एसडीएम सरोज परिहार पर न्यायालय के अ...

सावधान सावधान: बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने वालों को हो सकती है 3 साल की सजा और 10 हजार रु. का जुर्माना

हरदा / मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि यदि बिजली के मीटर मे अनावश्यक छेड़छाड़ पाई जाती है तो ऐसा करने वालों के विरूद्ध धारा 136 के तहत कार्रवाई होगी। कंपनी का कहना है कि किसी उपभोक्ता को मीटर, उसकी रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान जैसी कोई शिकायत हो तो वे तुरंत कॉलसेंटर के फोन नंबर 1912 पर या ऑनलाइन वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा “उपाय” एप या बिजली वितरण केन्द्र, जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

- Install Android App -

उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण की पूरी व्यवस्था की गई है। यदि उपभोक्ता शरारती तत्वों के बहकावे में आकर मीटर में तोड़फोड़ या उखाड़कर अन्यत्र स्थापित करने या सर्विस लाइन को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं तो उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत कार्रवाई होगी जिसमें 3 वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से दण्डित करने का प्रावधान है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 में यह प्रावधान है कि ‘अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी की सहमति के बिना कोई इलेक्ट्रिक लाइन, सामग्री या मीटर को हटाएगा या ले जाता है या अन्यत्र जगह लगाता है, चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं, तो इसे विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी का अपराध कहा जाएगा और वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।