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सिमी के चार आतंकियों को जानलेवा हमला,आतंकी गतिविधियों के मामले में उम्रकैद

मध्यप्रदेश। शुक्रवार को नेशनल इंवेस्टिगेशन कोर्ट (एनआईए) ने चार आतंकियों को सजा सुनाई। इन आतंकियों में सिमी का मास्टर माइंड अबू फजल भी शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक, कोर्ट की सुनवाई के दौरान जमानत से पेशी पर आए आतंकी उमर और सादिक को तिहरे आजीवन कारावास का दंड दिया गया।

कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सिमी के चार आतंकियों को सजा सुनाई है। इनमें से दो आतंकियों को ट्रिपल उम्रकैद की सजा हुई है।  धारा-16 और 4/5 यूएपीए एक्ट के तहत ट्रिपल उम्रकैद की सजा सुनाई गई है| दिसंबर साल 2013 में सेंधवा बॉर्डर पर सिमी आतंकियों और एटीएस के बीच मुठभेड़ हुई थी। तभी इन आतंकियों को पकड़ा गया था। यह फैसला नेशनल इंवेस्टिगेशन कोर्ट (एनआईए) कोर्ट के विशेष न्‍यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल ने सुनाया है। सजा के बाद पुलिस ने दोनों आतंकियों उमर और सादिक को कोर्ट से किया गिरफ्तार। वहीं इमरान और अबू फजल पहले से जेल में बंद हैं। दोनों आतंकियों की कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल करा सेंट्रल जेल रवाना हुए है।एनआईए कोर्ट ने सिमी के चार आतंकियों को जानलेवा हमला करने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में उमकैद की सजा सुनाई है।