स्कूल बस में बच्ची से रेप का मामला : दोषी हनुमत जाटव को आजीवन कारावास, सहयोगी महिला को मिली 20 साल की सजा
मकड़ाई समाचार भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल बस में बच्ची से दुष्कर्म मामले में सजा का ऐलान हो गया है। मुख्य आरोपी हनुमत जाटव को आजीवन कारावास और उसके सहयोगी उर्मिला साहू को 20 साल की सजा हुई है। जिला कोर्ट में स्पेशल जज शैलजा गुप्ता ने यह फैसला सुनाया है।
बता दें कि बीते 8 सितंबर को साढ़े तीन साल की मासूम के साथ बस में दरिंदगी हुई थी। बिलाबोंग स्कूल के बस ड्राइवर ने वारदात को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध कायम किया था।
वारदात के दौरान बस में सहायिका और दो बच्चियां भी मौजूद थी। वारदात की जानकारी होने के बाद भी सहायिका ने मामले को छुपाये रखा। घटना छुपाने को लेकर पुलिस ने रेप कांड में सहायिका को सहआरोपी बनाया था। इस मामले में पुलिस ने 20 दिन में चालान पेश किया था। पुलिस ने कोर्ट में 242 पेज की चार्जशीट पेश की थी। इसमें 32 लोगों को गवाह बनाया गया। कोर्ट ने आरोपी ड्राइवर हनुमंत जाटव और सहयोगी महिला उर्मिला साहू को दोषी करार दिया था।
बता दें कि यह घटना 8 सितंबर को हुई थी। 13 सितंबर को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज किया था। इस मामले में काफी तूल पकड़ा था। इस मामले में बिलाबोंग स्कूल के प्रिंसिपल समेत कई लोगों के खिलाफ 188, पाक्सो एक्ट-21 में मामला दर्ज है। अपराध दबाने के आरोप में पाक्सो एक्ट-21 लगाई गई।