कलेक्टर ने किया संशोधित आदेश जारी
हरदा। जिला स्तरीय काइसिस मैनेजमेंट समिति सदस्यों की बैठक 06 मई 2021 में लिये गये निर्णय तथा वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एंव बचाव को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने पूर्व में जारी आदेश 29 अप्रैल 2021 में आंशिक संशोधन करते हुये कोरोना कर्फ्यू की अवधि 07 मई 2021 में वृद्धि कर 14 मई 2021 तक की है । आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा शेष आदेश एंव उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी।