jhankar
ब्रेकिंग
गोटमार मेला क्या है......? - जानिए कहां और कब होता है ये खूनी खेल और इस साल क्या हुआ 12 सितंबर 2026 की सुबह देश राज्यों से बड़ी खबरों की झलक आज का सुविचार - "पत्थर तो लोग दूसरों पर फेंकते हैं, आप फूल बनकर खिलना सीखिए।" आज 12 सितंबर दिन शनिवार को मध्यप्रदेश का मौसम 11 सितंबर 2026 को नीम करोली बाबा की 53वीं पुण्यतिथि रहटगांव में शांति समिति की बैठक आयोजित ;  आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अधिकारियों ने दिए आवश्यक दिश... हंडिया: मालपौन में ग्रामीणों का हल्ला बोल, पानी-स्ट्रीट लाइट और नालियों की सफाई को लेकर फूटा गुस्सा हरदा विधायक डॉ. दोगने ने पोखरनी, सारसूद और भवरदी में लाखों के विकास कार्यों का किया लोकार्पण व भूमिप... हरदा : चेक बाउंस मामले में अभियुक्त निशांत पुनासे को 01 वर्ष का कारावास, 17.32 लाख रूपये प्रतिकर चुक... मदिरा के अवैध विक्रय व संग्रहण के विरूद्ध 5 प्रकरण दर्ज

हरदा : पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक उद्यम स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

हरदा : पिछड़ा वर्ग समुदाय के व्यक्तियों के लिये शासन स्तर से पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम एवं स्वरोजगार योजना- 2022 प्रारंभ की गई है। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग हरदा ने बताया कि योजना के तहत केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिये केवल पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। उन्होने बताया कि योजना के तहत उद्योग विनिर्माण एवं मेन्यूफेक्चरिंग के लिये 1 लाख रूपये से 60 लाख तक की परियोजनाओं के लिये तथा
सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिये राशि 1 लाख रूपये से 25 लाख रूपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। श्री उरिया ने बताया कि इसी प्रकार स्वरोजगार योजना के तहत सभी प्रकार के स्वरोजगार स्थापना के लिये 10 हजार से 1 लाख तक की परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रावधान किया गया है। इसके तहत 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सब्वेशन अधिकतम 7 वर्षाे तक मोरेटोरियम अवधि सहित नियमित रूप से ऋण भुगतान निर्धारित समय एवं राशि जमा करने की शर्त पर निगम द्वारा दिया जाएगा ब. गारटी फीस म०प्र० शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी ।
श्री उरिया ने बताया कि योजना के तहत 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सबर्वेशन अधिकतम 7 वर्षाे तक मोरेटोरियम अवधि सहित, नियमित रूप से ऋण भुगतान निर्धारित समय एवं राशि जमा करने की शर्त पर निगम द्वारा दिया जाएगा। योजना के तहत मध्यप्रदेश शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। उन्होने बताया कि योजना के संबंध में अधिक जानकारी समस्त पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम व स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन एवं योजना की विस्तृत जानकारी के लिये सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कलेक्टर कार्यालय कक्ष क्रमांक 52 में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते है।