रिपोर्ट - शुभम इन्दौरे
हरदा : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 2 आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। उन्होने आरोपी रोहित धोबी पिता मोहनलाल धोबी निवासी संजय वार्ड नारायण टॉकीज के पास हरदा को 6 माह के लिये तथा शक्तिसिंह पिता उज्जवलसिंह भाटिया, निवासी वार्ड क्रमांक 25, बस स्टेण्ड के पास हरदा को 3 माह के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार आरोपी निष्कासन अवधि में न केवल हरदा जिले में, साथ ही पड़ोसी जिलों होशंगाबाद बैतूल खंडवा देवास सीहोर की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।