मकड़ाई समाचार खिरकिया। वर्ष 2017 में हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषमुक्त किया गया। मकड़ाई समाचार को मामले में बचाव पक्ष की पैरवीकर्ता प्रकाश चन्द्र टांक एडवोकेट ने बताया कि वर्ष 2017 में नांदिया रैयत के गोहा ग्राम किल्लौद, खिरकिया रोड, थाना किल्लौद में दिनांक 07/12/2017 पुलिस थाना किल्लौद के अपराध क्रमांक 104/2017 को धारा 302, 201 भा.द.वि. के अंतर्गत दर्ज किया, घटना दिनांक 07/12/2017 रात्री करीब 09 बजे खिरकिया निवासी अर्पित मुदगल की हत्या हुई थी,।
जिसके अनुसंधान में पुलिस ने आरोपी आदिम उर्फ आदिल खां निवासी खिरकिया को गिरप्तार किया था, इस मामले में न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत हुआ जिसमें अभियोजन की और से प्रस्तुत 23 साक्षीयों की गवाही करवाई गई, दोनो पक्ष को सुनने के उपरांत न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश महोदय हरसूद के मांननीय न्यायाधीश आशिष जी दवंडे ने दिनांक 31/12/2022 को निर्णय घोषित करते हुये आरोपी आदिम उर्फ आदिल को दोषमुक्त कर दिया, मामले में बचाव पक्ष की और से पैरवी प्रकाश चन्द्र टांक एडवोकेट हरदा, यश टांक एडवोकेट हरदा, राहुल करवाल ने की ।