मकड़ाई समाचार हरदा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी मृत्युंजय उर्फ भौला कवि शेखर पिता सत्येन्द्र कवि शेखर, उम्र 39 साल, निवासी बंगाली कॉलोनी हरदा थाना हरदा को एक वर्ष के लिये के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश अनुसार आरोपी निष्कासन अवधि में न केवल हरदा जिले में, साथ ही पड़ोसी जिलों होशंगाबाद, बैतूल, खंडवा, देवास, सीहोर की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। आरोपी को 48 घंटे की समय सीमा में हरदा व पड़ोसी जिलों की सीमा से बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं।
