ब्रेकिंग
हरदा के नेहरू स्टेडियम में नानी बाई का मायरा, उधर युवाओं का भविष्य दांव पर, खिलाड़ियों ने लगाई गुहार ... मुंबई के बॉलीवुड कलाकार खंडवा पहुंचे किशोर दा की नगरी में हुआ जोरदार स्वागत मनावर: अज्ञात व्यक्ति की लाश मान नदी में मिली, कांग्रेस नेता ने साथियों के साथ शव को बाहर निकाला, पु... निमाड़ी बोली को भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए ---- विश्वदीप मिश्रा Crime News : पुरानी रंजिश के चलते नाबालिग ने युवक पर चाकु से किया हमला हालत गंभीर MP न्यूज: संतान प्राप्ति के चक्कर में तांत्रिक बाबा के जाल में फंसी महिला, 10 दिन तक दुष्कर्म के बाद... Sirali News : 26 सितंबर को तहसील कार्यालय का क्षेत्र के किसान करेगे घेराव, बर्बाद हो चुकी फसलों का स... Bhopal News प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में कार्यकर्ताओ को करेंगें संबोधित Big news harda:  गांजे के साथ दो युवक एक युवती पकड़ाई, करताना क्षेत्र में लाखो रुपए की चोरी की वारदा... आज दिनांक 25 सितंबर 2023 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे

हरदा : बिजली मीटर से छेड़छाड़ न करें, अन्यथा होगी सख्त कार्यवाही

तीन साल तक की जेल व 10 हजार रूपये तक हो सकता है जुर्माना

मकड़ाई समाचार हरदा। यदि उपभोक्ता शरारती तत्वों के बहकावे में आकर मीटर में तोड़फोड़ या उखाड़ कर अन्यत्र स्थापित करने या सर्विस लाइन को नुकसान पहुँचाने का कार्य करते हैं, तो उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 136 के तहत कार्रवाई होगी। उपमहाप्रबन्धक श्री वतन खाड़े ने बताया कि इस अपराध के लिये 3 वर्ष तक का कारावास अथवा 10 हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से दण्डित करने का प्रावधान है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 में यह प्रावधान है कि ‘अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी की सहमति के बिना कोई इलेक्ट्रिक लाइन, सामग्री या मीटर को हटाएगा या ले जाता है या अन्यत्र जगह लगाता है चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं, तो इसे विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी का अपराध माना जाएगा।

कोई भी शिकायत हो तो कॉल सेंटर 1912 पर फोन करें यदि किसी उपभोक्ता को मीटर, उसकी रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान जैसी कोई शिकायत हो तो वे तुरंत कॉल सेंटर के फोन नंबर 1912 पर या ऑनलाइन वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा उपाय एप या बिजली वितरण केन्द्र अथवा जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण की माकूल व्यवस्था की गई है।

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Don`t copy text!