मकड़ाई समाचार हरदा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषि गर्ग ने आरोपी नरेन्द्रसिंह पिता अमरसिंह राजपूत निवासी बैरागढ़ सिविल लाइन थाना हरदा को एक वर्ष के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक हरदा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। इस अपराधि के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज है। जिला बदर की अवधि में यह आरोपी हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम्, खण्डवा, देवास, सीहोर व बैतूल जिलों की सीमाओं में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। आरोपी को इस आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टे की समय सीमा में जिले से बाहर जाना होगा।
