हरदा/ जिला दण्डाधिकारी श्री एस. विश्वनाथन ने विधानसभा सभा निर्वाचन 2018 को ध्यान में रखते हुए जिले में इस समय लोक शांति बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। उन्होने आदेशित किया है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस आदेश जारी होने के तत्काल पश्चात से किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, बारूद इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन एवं घातक शस्त्रों, तलवार, लाठी, भाला, बरछा, चाकू इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन एवं परिवहन विधि संगत अनुज्ञप्तियों के अलावा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह घातक शस्त्रों, विस्फोटकों, तलवार, लाठी, भाला, चाकू का प्रदर्शन जुलूस, रैली एवं सभा में नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार की आमसभा, जुलूस का आयोजन क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समुह ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग संबंधित सक्षम अधिकारियों की बिना अनुमति के नहीं करेगा। यह आदेश 06 अक्टूबर अपरान्ह 3 बजे से लेकर 13 दिसम्बर तक प्रभावशील होगा। उन्होने निर्देशित किया है कि उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी


