भोपाल : सिनेमा के हर टिकट पर 10 रुपए सर्विस चार्ज लगेगा। वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी कर सिनेमा संचालकों को यह शुल्क वसूलने का अधिकार दे दिया है। बीते दिनों से जारी हड़ताल के बीच सिनेमाघर संचालकों की कमाई बढ़ाने के लिए सरकार ने यह प्रावधान लागू किया है। इसका बोझ दर्शकों की जेब पर पड़ेगा। विभाग के उपसचिव अरुण परमार के हस्ताक्षर से जारी आदेश सिनेमाघर मालिकों तक पहुंचा दिया गया है। 5 अक्टूबर से स्थानीय निकायों द्वारा सिनेमाघरों पर लागू किए गए मनोरंजन कर के खिलाफ प्रदेशभर के मल्टीप्लेक्स व सिंगल स्क्रीन पर फिल्मों का प्रदर्शन बंद है। आचार संहिता लागू होने के बाद हड़ताल पर गए सिनेमाघर संचालक मायूस हो गए थे कि सरकार अब राहत की घोषणा नहीं कर सकती। इसी बीच रविवार शाम सेंट्रल सिने सर्किट एसोसिएशन के पास वाणिज्यिक कर विभाग का यह पत्र पहुंचा। इसमें हवाला दिया गया कि सेंट्रल सिने सर्किट एसोसिएशन द्वारा 4 अक्टूबर को दिए गए ज्ञापन के संदर्भ में ही शासन ने मांग मंजूर करते हुए सेवा शुल्क में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। विभाग ने इससे साथ शर्त रखी है कि वसूले गए सेवा शुल्क पर टॉकीजों को नियमानुसार जीएसटी चुकाना होगा यानी सेवा शुल्क वसूलने से थिएटर मालिकों की जेब तो भरेगी ही सरकार के पास भी ज्यादा टैक्स पहुंचेगा।
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