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हरदा बार एसोसिएशन ने फेक्ट्री ब्लास्ट इलाके का किया दौरा, एसोसिएशन अध्यक्ष  ने कहा दोषियों की तरफ से वकील नहीं करेंगे पैरवी,  दोषियों की तरफ से पैरवी को खड़े हुए अधिवक्ता तापड़िया

हरदा 06 फरवरी 2024 को फटाका फैक्टरी में हुए ब्लास्ट के बाद आज हरदा बार एसोसिएशन के सभी बकील आज घटना स्थल पर पहुँचे । और जिन लोगों की इस घटना में मौत हुई है उनके लिए मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की । वही मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रशासन के द्वारा ठीक तरीके से काम नही किया गया ।  उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी सवाल खड़े किए है । हरदा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता संजय शांडिल्य ने इस अपराध में शामिल किसी भी शख्स की पैरवी हरदा के वकील के द्वारा नही की जाने की बात कही है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पीडतों के लिए बिना किसी शुल्क के केस की पैरवी करने की बात कही है ।

अधिवक्ता संजय शांडिल्य  ने प्रशासन पर पूरे घटनाक्रम पर लीपा पोती करने का आरोप भी लगया है । अधिवक्ता प्रवीण सोनी ने मीडिया को बताया कि पूर्व में उनके द्वारा राजेश अग्रवाल के विरूद्ध 2015 में हुए आगजनी हादसे में केस की पैरवी की गई थी जिसमे राजेश अग्रवाल को 2021 में 10 वर्ष की सश्रम कारवास की सजा सुनाई गई थी ।

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इस पूरे मामले में एक और जहां बार एसोसिएशन जिला अध्यक्ष अधिवक्ता संजय शांडिल्य का कहना था कि कोई भी हरदा का वकील इस केस की पैरवी  नहीं करेगा वहीं इसके विपरीत आज सोमेश अग्रवाल को न्यायालय पेश किया गया जिसकी पैरवी अधिवक्ता राजेश तापड़िया के द्वारा की गई । न्यायालय द्वारा आज सोमेश अग्रवाल का पुलिस रिमांड 15 फरवरी तक बढ़ाया गया।

अत्यंत दुखद घटना है। हम लोगो ने जिस दिन कोर्ट में फटाखा ब्लास्ट में जो व्यक्ति मारे गए थे। उनको श्रद्धांजलि दी थी। उसी दिन तय किया था की कोई आरोपियों का केस नही लड़ेगा। तापड़िया एक वकील ने आज पैरवी की है। इसकी जानकारी लगी है हम बार की बैठक में  इस विषय में चर्चा करेगे।
– अधिवक्ता संजय शांडिल्य, बार एसोसिएशन अध्यक्ष, हरदा

◆  हां मैंने पैरवी की थी। ऐसा कुछ नही है। एसोसिएशन ने ऐसा कोई प्रस्ताव नही लिया और मुझे कोई जानकारी भी नहीं है।

– अधिवक्ता राजेश तापड़िया