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EC का फरमान : चुनाव में 28 लाख से ज्यादा खर्च किया तो उम्मीदवार होगा अयोग्य घोषित

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भोपाल : नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जहां राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने कमर कस ली है और कई नए नियमों को अमल में लाया है। साथ ही आयोग ने चुनाव में होने वाले बेहिसाब खर्चे पर भी लगाम लगा दी है| निर्वाचन विभाग ने चुनाव लड़ने वाले एक उम्मीदवार का अधिकतम खर्चा 28 लाख रुपए तय किया है। हालांकि पिछले चुनाव की तुलना में खर्च की सीमा बढ़ाई गई है। उम्मीदवार घोषित होने से पहले होने वाले प्रचार, रैली का खर्चा पार्टी के खाते में जोड़ा जाएगा। इन पर नजर रखने के लिए फ्लाइंग टीम गठित कर दी गई है।
चुनाव आयोग के नियमानुसार प्रत्येक प्रत्याशियों को चुनाव से पहले एक नया बैंक अकाउंट खुलवाकर चुनाव के खर्च का ब्योरा देना होगा, अगर किसी भी उम्मीदवार ने तय सीमा से अधिक व्यय किया तो नामंकन भी रद्द किया जा सकता है|  पिछले चुनाव में खर्च सीमा 16 लाख रुपये थी जिसे इस बार बढ़ा दिया गया है। धन-बल का दुरुपयोग कर मतदाता को प्रभावित करने, शराब आदि वस्तुओं का वितरण करने, समय पर व्यय लेखा जमा न करने, निर्धारित तरीके से व्यय लेखा जमा न करने, गलत व्यय लेखा देने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10-ए के तहत उम्मीदवारी से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 170 बी के तहत कारावास की सजा का प्रावधान है। वहीं अधिनियम के अंतर्गत राशि या शराब आदि अन्य वस्तु लेने वाले के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई हो सकती है।

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