दिल्ली में अवैध निर्माण और सीलिंग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कड़ा रूख अपनाए हुए है। कोर्ट ने वीरवार को सुनवाई करते हुए आवासीय इलाकों में चल रहे अवैध इंडस्ट्रियल यूनिटों को बंद कराने का आदेश दिया है।
पीठ ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को फटकार लगाते हुए कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 15 साल से मॉनिटरिंग कमिटी को गठित करने की बावजूद आज भी दिल्ली में रिहायशी इलाकों में इंडस्ट्रियल यूनिट चल रही है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त करें की जितने भी रिहायशी इलाके हैं, जहां अवैध तरीके से इंडस्ट्रियल यूनिट चल रहे हैं उन्हें 15 दिन के अंदर सील किया जाए।
गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने दिल्ली सीलिंग पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण हो रहा है। पीठ पे दिल्ली सरकार और नगर निगम से कहा कि आप लोग दिल्ली में तबाही का इंतजार कर रहे हैं।


