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DMRC ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, यात्रियों को नहीं दे सकते फ्री में पानी

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नई दिल्लीः दिल्ली मेट्रो में फ्री पानी की सुविधा देने के मामले से जुड़ी एक याचिका पर आज दिल्ली हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने हाईकोर्ट में आज स्पष्ट तौर पर दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को फ्री में पानी पिलाने से इंकार कर दिया। डीएमआरसी ने कोर्ट में कहा कि हमने एक इंटरनल सर्वे करवाया है जिसके मुताबिक यात्रियों को सफर के दौरान पानी की जरूरत नहीं है और जिनको है वो दो रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पानी मेट्रो स्टेशन से खरीद सकते हैं। वहीं मेट्रो में साफ-सफाई के लिए डस्टबिन लगाने और यात्रियों को हर स्टेशन पर टॉयलेट की सुविधा देने को लेकर भी सुनवाई हुई।

इस पर डीएमआरसी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर मेट्रो स्टेशन के अंदर डस्टबिन नहीं लगाए गए हैं। इससे लोगों के लिए कोई बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। टॉयलेट की सुविधा देने को लेकर भी डीएमआरसी ने कहा कि कुछ मेट्रो स्टेशन पर ये सुविधा उपलबेध है और कुछ जगहों पर जो स्टाफ के लिए टॉयलेट हैं, यात्री स्टाफ़ से कहकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डीएमआरसी के हलफनामें पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्त्ता को 6 हफ्ते में अपना जवाब देने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी हो होगी।

हर रोज करीब 27 लाख लोग दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं। सफर करने वालों में बच्चों के साथ सफर करने वाली महिलाएं भी होती हैं और बुजुर्ग भी। ऐसे में पानी की जरूरत होना लाजिमी है। वहीं इतने लोगों को मुफ्त पानी की सुविधा देने पर डीएमआरसी का बजट बढ़ सकता है इसलिए भी वो मुफ्त पानी देने पर टालमटोल कर रही है। हालांकि देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रही मेट्रो में मुफ्त पानी की सुविधा मौजूद है।

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