नई दिल्ली/भोपाल: बसपा-सपा के बाद कांग्रेस को अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने फर्जी मतादाता वोटर लिस्ट मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ‘वोटर लिस्ट की समीक्षा नहीं की जा सकती है।’
दरअसल कांग्रेस ने बोगस वोटर लिस्ट मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ की याचिका पर आठ अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कमलनाथ की तरफ से उनके वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए थे। सुनवाई में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि फोटो के साथ 13 मतदाताओं की सूची आयोग को नहीं दी गई।
इससे पहले चुनाव आयोग ने कमलनाथ पर कोर्ट में फर्जी दस्तावेज के सहारे अपने हक मे आदेश लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। आयोग ने कहा था कि ऐसा करना दंडनीय अपराध है, जिसमें सात साल की कैद हो सकती है। वहीं, कमलनाथ ने कहा था कि उन्होंने दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा नहीं किया है, जो दस्तावेज उन्होंने पेश किए हैं वो सार्वजनिक हैं और यही उन्होंने ज्ञापन के साथ चुनाव आयोग को भी जांच के लिए दिए थे।


