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मतदाताओं को डराने धमकाने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

हरदा /भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है। निर्वाचन की घोषणा होने के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत मतदान 28 नवंबर 2018 को कराया जावेगा। इस मतदान में मतदाताओं को डराने धमकाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की व्यवस्था दी गई है।     सार्वजनिक एवं लोकहित में जनसामान्य से अपील की गई है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार जो कोई निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप में कोई परिपोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय होगा।
इसी प्रकार इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुचाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय होगा। जिले में गठित किए गए उडन दस्ते, रिश्वत देने और लेने वालो, दोनो के विरूद्ध मामले दर्ज करने की कार्यवाही करेंगे।
जिले के सभी मतदाताओं से आग्रह किया गया है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने, धमकाने के मामलों की जानकारी है, तो उन्हें कंट्रोल रूम पर सूचित करना चाहिए।

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