नई दिल्ली: वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय देश भर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी एक याचिका पर मंगलवार को सुनवाई कर सकता है। इस मामले पर 28 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखने वाली न्यायमूर्ति ए के सीकरी और अशोक भूषण की पीठ को फैसला सुनाना है।
उच्चतम न्यायालय ने पहले कहा था कि प्रतिबंध से जुड़ी याचिका पर विचार करते समय पटाखा उत्पादकों के आजीविका के मौलिक अधिकार और देश के 1.3 अरब लोगों के स्वास्थ्य अधिकार समेत विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) सभी वर्ग के लोगों पर लागू होता है और पटाखों पर देशव्यापी प्रतिबंध पर विचार करते समय संतुलन बरकरार रखने की जरूरत है। न्यायालय ने केंद्र से प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए उपाय सुझाने और यह बताने को कहा था कि पटाखे पर प्रतिबंध लगाने से व्यापक रूप से जनता पर क्या प्रस्ताव पड़ेगा।


