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CBI विवादः चीफ जस्टिस बोले- 2 हफ्ते में CVC पूरी करे जांच, सुप्रीम कोर्ट करेगी निगरानी

नई दिल्ली: सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीवीसी को निर्देश दिए कि 10 दिन के अंदर इस मामले में पूरी जांच की जाए। सीजेआई ने कहा कि सीवीसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अपनी जांच पूरी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है और पूछा कि किस आधार पर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। तीफ जस्टिस गोगोई ने कहा कि बंद लिफाफे में इस केस की पूरी जांच रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि देशहित में इस मामले को हम ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं।
अंतरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव की नियुक्ति पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वे कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं। वे सिर्फ रूटीन कामकाज ही देखेंगे। साथ ही कोर्ठ ने कहा कि राव ने 23 अक्तूबर को पदभार संभालने के बाद जो भी फैसले लिए हैं, उनकी जानकारी कोर्ट को दी जाए। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि आलोक वर्मा निदेशक के पद पर और राकेश अस्थाना विशेष निदेशक के पद पर बने रहेंगे। सीबीआई प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) द्वारा इन दोनों अधिकारियों से जुड़े मामले की जांच पर फैसला किए जाने तक एम. नागेश्वर राव सिर्फ एक अंतरिम व्यवस्था के तहत सीबीआई का कामकाज संभालेंगे।वर्मा ने 23 अक्तूबर को अपनी याचिका में केंद्र की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने तथा अंतरिम प्रभार 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के ओडिशा कैडर के अधिकारी और एजेंसी के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सौंपे जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी।

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