ब्रेकिंग
Harda news: गुम हुई नाबालिग को 48 घण्टे में नहीं खोज पाई पुलिस, अनिश्चितकालीन धरने का आज दूसरा दिन, ... MP Assembly Election 2023 : BJP की दूसरी लिस्ट आई सामने, 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को टिकट Big News : सिराली में अभिजीत शाह के नेतृत्व में जंगी प्रदर्शन, अर्द्धनग्न होकर पहुंचे तहसील कार्यालय... संत महर्षि दधीचि जयंती बगीचा बनाने का संकल्प लिया शिवसेना, पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने से नहीं बनेगा क... कांग्रेसियों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, कांग्रेसियों ने शहर के बीच चांद वाली सड़क पर खाट डालकर, पेड़ ल... ग्राम हापला में क्षतिग्रस्त पुलिया से विद्यार्थियों को स्कूल जाने में हो रही परेशानी के विरोध में अभ... पं. प्रदीप मिश्रा की खण्डवा की शिवपुराण कथा चुनाव आचार संहिता के कारण निरस्त : शीघ्र ही कथा होगी। Harda News : दावे आपत्तियों के निराकरण के बाद ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की चयन सूची जारी होती है MP Election News : टिकट मिलने से हैरान विजयवर्गीय PM मोदी पर ये क्या बोल गए, जानें Harda News : ‘‘विकास रथ’’ में फिल्म देखकर ग्रामीण ले रहे हैं विकास कार्यों की जानकारी

हाफिज पर PAK ने दिखाई रहमदिली, 2 आतंकी संगठनों को प्रतिबंध सूची से किया बाहर

इस्लामाबादः हाफिज सईद की पार्टी जमात उद दावा (जेयूडी) और फलाह ई इंसानियत (एफआईएफ) अब पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी समूह की सूची से बाहर हो गए हैं।  मीडिया में आई एक खबर के मुताबिक इन संगठनों को संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के तहत प्रतिबंधित करने वाला राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश निष्प्रभावी हो गया जिसके बाद वे अब इस सूची से बाहर हो गए हैं।
फरवरी में लागू हुआ था आदेश
इस साल फरवरी में पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने जमात-उद-दावा और एफआईएफ को प्रतिबंधित समूह घोषित करने के लिए आतंकवाद निरोधी अधिनियम, 1997 को संशोधित करते हुए अध्यादेश लागू किया था। ‘डॉन’ अखबार की खबर के मुताबिक, सईद द्वारा दाखिल एक याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान उसके वकील ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश निष्प्रभावी हो गया है और उसकी अवधि को कभी नहीं बढ़ाया गया। याचिकाकर्ता ने उस अध्यादेश को चुनौती दी थी जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की निगरानी सूची में शामिल करने के लिए उसके संगठनों को प्रतिबंधित किया गया।
याचिका में दी गई ये दलील
वैश्विक आतंकी घोषित हाफिज सईद ने अध्यादेश को चुनौती दी थी जिसमें जेयूडी और एफआईएफ को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था। उसकी याचिका में सईद ने दावा किया था कि जो अध्यादेश पारित किया गया है वह पाकिस्तान के संविधान के संप्रभुता के खिलाफ है। सईद के वकील ने जस्टिस आमेर फारुक को सूचित किया कि ना ही इस अध्यादेश की अवधि बढ़ाई गई और ना ही इसे पाक सरकार ने कानून बनाने के लिए पारित ही किया। इस पर जज ने कहा कि सईद की याचिका को कोई मतलब नहीं है क्योंकि अध्यादेश को सरकार के द्वारा बढ़ाया नहीं गया है।
बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने यूएन सुरक्षा परिषद के द्वारा लिस्टेड आतंकी और आतंकी समूहों को फंड देने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि यूएनएससी ने अल-कायदा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, लश्कर-ए-झांगवी, जेयूडी, एफआईएफ और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया है। संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद की इन दोनों पार्टियों JuD और FIF को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर चुकी है।

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Don`t copy text!