एनआईए की विशेष अदालत ने वर्ष 2008 के मालेगांव बम धमाका मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सातों आरोपी पर आतंकी साजिश रचने का आरोप तय कर दिए है। इन सब पर 302 और 307 समेत कई धाराएं लगाई गईं। हालांकि सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगाए आरोपों से इनकार किया है।
बता दें कि इस मामले की सुनवाई सुबह होनी थी जिसे दोपहर एक बजे तक विलंबित कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट कर्नल पुरोहित पर आरोप तय किए। बता दें कि सोमवार को बम्बई उच्च न्यायालय ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया था।
गौरतलब है कि उत्तर महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितम्बर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक सामग्री में विस्फोट होने से छह व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। पुरोहित के अलावा मामले में अन्य आरोपियों में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी शामिल थे।


