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SC ने कहा, 10 दिनों के अंदर राफेल की कीमत और इसकी हर जानकारी का ब्यौरा दे केंद्र

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को 10 दिनों के अंदर राफेल विमान सौदे का ब्यौरा सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को बंद लिफाफे में राफेल विमान की कीमत और इस सौदे से संबंधित विस्तृत जानकारी सौंपने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण की ओर से संयुक्त रूप से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि राफेल विमान सौदे में कीमत से जुड़ी विस्तृत जानकारी बंद लिफाफे में जमा कराई जाए।
सरकार अगले 10 दिनों के भीतर यह जानकारी मुहैया कराए। याचिकाकर्त्ताओं ने भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल विमान सौदे में अनिल अंबानी की अनुभवहीन रिलायंस डिफेंस को राफेल का निर्माण करने वाली कंपनी दसाल्ट के साथ पार्टनर बनाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।
वहीं केंद्र की ओर से कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने न्यायालय को बताया कि लड़ाकू विमान की कीमत विशिष्ट सूचना है और उसे साझा नहीं किया जा सकता है।

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