ब्रेकिंग
Aaj ka rashifl: आज दिनांक 04/12/2023 का राशिफल जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे कलेक्टर श्री गर्ग ने मतगणना उपरान्त सभी का आभार प्रकट किया हरदा से डॉ. दोगने व टिमरनी से श्री अभिजीत शाह निर्वाचित, देखे किसे कितने वोट मिले नर्मदापुरम की चारों विधानसभा से भाजपा विजय समर्थकों ने जुलूस निकाला, विजेता प्रत्याशियों को निर्वाचन... हरदा विधानसभा रिटर्निंग अधिकारी श्री आशीष खरे ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर दोगने को दिया जीत का प्रम... टिमरनी विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी ने अभिजीत शाह को दिया जीत का प्रमाण पत्र टिमरनी कांग्रेस अभिजीत शाह मकड़ाई चुनाव जीते, चाचा संजय शाह को हराया | Harda Big News: पूर्व विधायक रामकिशोर दोगने को हरदा विधानसभा की जनता ने दिया आशीर्वाद। 870 वोट से वि... Harda Update: हरदा विधानसभा चुनाव, 19 राउंड कंप्लीट 1011 से आगे... Harda Update: हरदा विधानसभा चुनाव, 18 राउंड कंप्लीट, रामकिशोर दोगने टोटल 870 से आगे...

मुजफ्फरनगर: वॉलीबॉल के झगड़े में हुआ था मर्डर, 7 हत्यारों को 9 साल बाद फांसी की सजा

मुजफ्फरनगर: जनपद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज ने थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव हरसौली में खेल में हुए विवाद में मृतक किसान युवक नसीम के  7 हत्यारों को 9 साल बाद फांसी की सजा सुनाई है।

जनपद के थाना शाहपुर पर वादी मुकद्दमा मोहम्मद इरफान पुत्र शमसूदीन निवासी हरसौली ने मुकद्दमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 25 फरवरी 2010 को गांव में उनके घर में घुस कर उसके भाई नसीम को घेर कर ताबड़-तोड़ गोलियां चला कर उसकी हत्या कर दी और खलील, रैयान, शाकिल गम्भीर रूप से घायल हो गए।

इस मुकद्दमे में सरफराज पुत्र शौकत अली, शाहिद पुत्र इकबाल, अरशद पुत्र फरजूला, शादिक पुत्र इकबाल, राशिद पुत्र इस्लाम, फारुक पुत्र इस्लाम, मुमताज पुत्र इस्माइल निवासीगण हरसौली को आरोपी बनाया गया था।हत्या का कारण गांव में हुए वालीबॉल के खेल में विवाद होना बताया गया था। इस मुकद्दमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज की अदालत संख्या 11 में हुई जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से मुकद्दमा सिद्ध करने के लिए 9 गवाहों की गवाही कराते हुए हुए अपनी दलील व सबूत पेश किए।

विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील व सबूतों के साथ गवाहों के बयान पर गौर करते हुए सभी अभियुक्तों को नसीम की हत्या करने व खलील, रैयान, शाकिल पर जानलेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए धारा धारा 302/149 के तहत सभी अभियुक्तों को फांसी के साथ 1000 रुपए जुर्माना, धारा 307/149 के तहत आजीवन कारावास, धारा 148 के तहत 3 वर्ष का कारावास व 1000 रुपए जुर्माना, धारा 452 के तहत 3 वर्ष का कारावास व 1000 रुपए जुर्माना, सरफराज व शाहिद को आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष का कारावास व 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों के द्वारा किसान युवक की घर में घुस कर ताबड़़-तोड़ गोलियां चला कर हत्या करने को नृशंस मानते हुए गर्दन टूटने तक लटका कर फांसी देने की सजा सुनाई है। यह सजा जनपद के इतिहास में सब से बड़ी सजा मानी जा रही है। अब तक किसी भी मुकद्दमे में 7 लोगों को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई है। अभियुक्तो में 4 लोग आपस में सगे भाई हैं।

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Don`t copy text!