हरदा / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ब के तहत अपराधिक प्रवृत्ति के अनावेदक शेर सिंह पिता कमल सिंह राजपूत, उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बिछौला थाना हंडिया जिला हरदा को तीन माह की अवधि के लिये जिला एवं इससे लगे समीपवर्ती जिले होशंगाबाद, खण्डवा, देवास, सीहोर, बैतूल की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया है।
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