मकड़ाई समाचार हरदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार भारत का अमृत महोत्सव एवं अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा के मार्गदर्शन में बुधवार को ग्राम पंचायत रेसलपुर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव एवं जिला न्यायाधीश प्रदीप राठौर द्वारा म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, वाहन दुर्घटना अधिनियम, महिलाओं से संबंधित अपराध, लोक अदालत, मध्यस्थता, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण संबंधी प्रावधान आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। उन्होनें यह भी बताया कि लायसेंस एवं बीमा के बगैर वाहन चलाना अपराध तो है ही, यदि ऐसे वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती है तो वाहन चालक एवं वाहन मालिक दुर्घटना में आहत व्यक्ति एवं मृतक के वारिसों को क्षतिपूर्ति राशि देने हेतु उत्तरदायी होता है जबकि वाहन चलाने का लायसेंस एवं बीमा होने पर बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति राशि अदा करती है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में एवं मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, शिक्षा के अधिकार के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित समस्त लाभकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। शिविर में न्यायाधीश सचेन्द्र भदकारिया, पीएलव्ही रजत शर्मा, पीएलव्ही मुकेश कुम्हारे, ग्राम पंचायत सरपंच उत्तम सिंह, सचिव नरेन्द्र जाट एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। पीएलव्ही द्वारा ग्राम झीरी, झल्लार, गुणनिया, बंदीमोलार में भी ग्रामवासियों को विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
चौधरी मोहन गुर्जर, मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है, आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है।, आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |