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हंडिया: नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में आरोपी गिरफ्तार अपहृत नाबालिग बालिका को परिजनो के सुपर्द किया , आरोपी युवक के विरुद्ध POCSO सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज!

हंडिया: थाना क्षेत्र के एक गांव से एक व्यक्ति ने हंडिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। की दिनांक 21/07/2025 को उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। रिपोर्ट पर थाना हँड़िया में अपराध क्रमांक 251/25, धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 

 विवेचना एवं कार्यवाही

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पुलिस अधीक्षक हरदा एवं अनुविभागीय अधिकारी हरदा के निर्देशन में, थाना प्रभारी हँड़िया उनि मानवेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम – उनि अशोक अहिरवार, सउनि देवकरण उईके, प्रआर 397 विजेन्द्र तोमर, आर 86 नितेश कुशावह एवं आर 390 सलोनी द्वारा सतत प्रयास कर आरोपी गणेश पिता भुजराम कोरकू, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम झालवा, थाना सिविल लाइन को चिन्हित किया गया।

 

आरोपी के कब्जे से अपहृत नाबालिग बालिका को दिनांक 02/08/2025 को पामाखेड़ी थाना नर्मदानगर जिला खंडवा से दस्तयाब कर विधिवत परिजनों के सुपुर्द किया गया।

 

पीड़िता के पुलिस समक्ष कथन लिए गए तथा माननीय न्यायालय में भी कथन कराए गए। प्राप्त तथ्यों एवं कथनों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 87, 64(2)(m), 65(1) BNS एवं धारा 5L/6 POCSO Act के अंतर्गत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय हरदा में पेश किया गया।