हरदा / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर 5 आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। आरोपी रितेश पिता राजकुमार चौहान निवासी पानतलाई थाना रहटगांव, आकाश उर्फ रिंकु पिता फूलसिंह कुचबंदिया निवासी बस स्टेण्ड के पास हरदा तथा कालू उर्फ विनोद उर्फ कृपाशंकर पिता दुर्गाप्रसाद कुचबंदिया निवासी खेड़ीपुरा हरदा को 6 माह के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी किये गये है।
जबकि आरोपी रामजीवन पिता देवीसिंह मालवीय निवासी खमगांव थाना रहटगांव तथा तेजा ओझा पिता गुल्लू ओझा निवासी वार्ड क्र. 1 लाईन पार टिमरनी को 3 माह के लिये जिला बदर किया गया है। इस अवधि में आरोपी हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास , खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।