Big news harda: दहेज प्रताड़ना से तंग आकर नव विवाहिता ने खाया जहरीला पदार्थ हुई मौत, पति सांस ससुर नंदोई पर FIR दर्ज
हरदा: जिले में दहेज प्रताड़ना से तंग होकर फिर एक नव विवाहिता ने मौत को गले लगा लिया।पुलिस ने इस मामले का पदार्फाश किया।
और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना में जुट गई।
पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा एस डी. ओ.पी टिमरनी के निर्देशन में थाना रहटगांव जिला हरदा गठित टीम व्दारा अपराध क्रमांक 74/25 धारा 80 (2), 3(5) बीएनएस (दहेज मृत्यु) के चार आरोपीयो के खिलाफ केस दर्ज किया।आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया।
क्या था पूरा मामला ,,,
दिनांक 06/03/25 को शासकीय अस्पताल रहटगाँव से सूचना प्राप्त हुई कि निशा तवर पति विष्णु तवर उम्र 30 साल निवासी ग्राम रहटगाँव द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खाने से शासकीय अस्पताल रहटगाँय ईलाज हेतू लेकर आये थे। जिसकी मृत्यु हो गई है जिसकी सूचना प्राप्त होने पर रहटगाँव थाना प्रभारी उप निरी. मानवेन्द्र सिंह भदौरिया व कार्यवाहक उप निरी संतोष बामने शासकीय अस्पताल रहटगांव पहुंचे जहाँ मौके की कार्यवाही उप निरी संतोष बामने द्वारा की जाकर देहाती मर्ग नालसी धारा 194 बी.एन.एस.एस. के तहत ली गई ।
जिसकी असल मर्ग कायमी थाने पर मर्ग क्र. 08/25 धारा 194 बी. एन. एस. के तहत की गई,।
मामला नवविवाहिता संबंधी होने से एस.डी.ओ.पी टिमरनी आकांक्षा तलया को सूचना से अवगत कराया जिनके द्वारा घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों के कथन लिये कथनो में मृतिका निशा तवर पति विष्णु तवर उम्र 30 साल निवासी रहटगाँव का विवाह 11 माह पूर्व होना बताया एवं मृतिका के ससुराल पक्ष पति विष्णु, ससुर महेश, सास मिश्रीबाई व नंदोई राजेश द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करना जिससे परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर निशा तवर की मृत्यु होना बताया परिजनो के।
कथन के आधार पर पृथम दृष्टया मामला अपराध धारा 80(2).3(5) बीएनएस (304बी) आई.पी.सी देहेज मृत्यु का पाया जाने से मर्ग जाँच पर से असल अपराध क्र. 74/25 धारा 80(2).3 (5) बीएनएस का आरोपीयो 1. पति विष्णु तंवर पिता महेश तंवर उम्र 32 साल
2. सास धापूबाई उर्फ मिश्री तंवर पति महेश तंवर उम्र 50 साल,
3. ससुर महेश तंवर पिता रामकिशन तवर उम्र 59 साल सभी निवासी रहटगांव
4. नंदोई राजेश तवर पिता मांगीलाल तवर उम्र 38 साल निवासी पिपलानी किल्लोद खंडवा के विरूद्ध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया मामला गंभीर व नवविवाहिता का होने से मामाले की विवेचना श्रीमान एस.डी.ओ.पी.टिमरनी आकांक्षा तलया द्वारा की गई ।
मुख्य भूमिका – एस.डी.ओ.पी. आकांक्षा तलया, थाना प्रभारी उप निरी मानवेन्द्र सिह भदौरिया, कार्य उप निरी संतोष बामने, स.उ.नि अभय मवासे, 291 अजुर्न, आर. 348 ब्रजेश
महिला आर. 383 ललिता की रही।