मकडाई एक्सप्रेस 24 सागर : शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शिवचरण यादव को द्वितीय अपर.सत्र न्यायाधीश देवरी की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय द्वारा बालिका के पुर्नवास के लिए उसे क्षतिपूर्ति के रूप में युक्तियुक्त प्रतिकर एक लाख पचास हजार रुपये दिए जाने का आदेश दिया है।शिकायतकर्ता पीड़िता की मां ने थाना केसली में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 2 नवंबर 2015 को पीड़िता गांव में भजन सुनने गई थी, जहां पीड़िता का भाई भी था। जिस घर में भजन हो रहा था वहां आरोपित शिवचरण भी घूमते हुए देखा गया और कुछ समय बाद उसे पता चला कि पीड़िता भी भजन कार्यक्रम में नहीं थी। नाबालिग को ढूंढने पर भी जब नहीं मिली तो उन्होंने संदेही शिवचरण द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले जाने की शंका व्यक्त
भोपाल ले जाकर किया दुष्कर्म –
31 अगस्त 2019 को पीड़िता के मिलने पर उसने बताया कि आरोपित उसे अपने साथ भोपाल ले गया था, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए। पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। यहां अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। सुनवाई के बाद द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश ने आरोपित को दस साल की सजा सुनाई है।