कलेक्टर श्री सिंह ने 2 बदमाशों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए! शराब के अवैध परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकिल भी राजसात होगी
हरदा / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 2 आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। जारी आदेश में उन्होने करन पिता विजय गुबरेले निवासी मानपुरा हरदा तथा विनोद कहार पिता राधाकिशन कहार निवासी सिरकम्बा को 6-6 माह के लिये जिलाबदर करने के आदेश जारी किये है। जिला बदर की अवधि में ये आरोपी हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
शराब के अवैध परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकिल राजसात होगी
जप्त 60 लीटर शराब को नष्ट किया जाएगा
शराब के अवैध परिवहन में प्रयुक्त होण्डा कम्पनी की मोटर सायकिल क्रमांक एमपी 47 जेडबी 6503 वाहन को राजसात करने के आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने मंगलवार को जारी किये है। जारी आदेश में जप्त की गई लगभग 12 हजार रूपये मूल्य की 60 लीटर शराब को नष्ट करने के निर्देश भी दिये गये है। मदिरा नष्टीकरण की कार्यवाही नष्टीकरण समिति के समक्ष की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गत दिनों मुखबिर की सूचना पर ग्राम गोमगांव की ओर से भीलटदेव मंदिर के आगे होण्डा कम्पनी की मोटर सायकिल को सिराली पुलिस द्वारा रोका गया। मोटर सायकिल पर नीले रंग के दो प्लास्टिक के 30-30 लीटर के कुप्पे बंधे थे, जिनमें जांच के दौरान हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब पायी गई थी।