गैस सिलेंडर वितरण के दौरान अधिकारी करेंगे निगरानी
मकड़ाई एक्सप्रेस 24 भोपाल । जिले के विभिन्न क्षेत्रों में एल.पी.जी. गैस सिलेंडरों के वितरण में अनियमितता, निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने एवं सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की निरंतर प्राप्त हो रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, कलेक्टर भोपाल द्वारा जिले में विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
उक्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 4 अप्रैल 2026 को जिले के समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत संचालित गैस एजेंसियों की निम्नलिखित बिन्दुओ पर सघन जॉच किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है:-
1 मूल्य सूची एवं प्रदर्शनः क्या एजेंसी के सूचना पटल पर दैनिक स्टॉक की स्थिति और गैस की निर्धारित दरें (घरेलू/व्यावसायिक) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हैं?
2 वजन एवं गुणवत्ताः- वितरण हेतु उपलब्ध सिलेंडरों का तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर कराकर यह सुनिश्चित करें कि उनमें गैस की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।
3 अवैध संग्रहण एवं कालाबाजारी एजेंसी के भौतिक स्टॉक और ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज स्टॉक का मिलान करना, ताकि अवैध भंडारण की पुष्टि हो सके।
4 अतिरिक्त शुल्क की वसूलीः क्या उपभोक्ताओं से होम डिलीवरी के नाम पर निर्धारित राशि से अधिक (Extra Delivery Charges) वसूले जा रहे हैं?
5 रिफिलिंग एवं दुरुपयोगः व्यावसायिक सिलेंडरों के स्थान पर घरेलू सिलेंडरों के उपयोग और अवैध रिफिलिंग (Refilling) पर अंकुश लगाना।
समस्त संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र की प्रमुख एजेंसियों की आकस्मिक जांच कर जांच नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर ‘अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर वैधानिक कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

