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उपभोक्ता आयोग हरदा का आदेश: कुहीग्वाडी व करताना के किसानों को फसल बीमा के मिलेंगे 2 लाख रूपये

हरदा – टिमरनी तहसील के ग्राम कुहीग्वाड़ी व करताना केे किसानों को रबी सत्र 2021-22 के फसल बीमा राशि के 2 लाख रूपये का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक शाखा टिमरनी द्वारा किया जायेगा। यह आदेश उपभोक्ता आयोग के माननीय अध्यक्ष/न्यायाधीश श्रभ् जे.पी.सिंह व माननीय सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है।

एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि रबी सत्र 2021-22 में टिमरनी तहसील के भारतीय स्टेट बैंक के 833 किसान फसल बीमा राशि पाने से वंचित रह गये थे, इन किसानों ने उपभोक्ता आयोग हरदा में प्रकरण दर्ज किया था।

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जिस पर आयोग द्वारा दिये गये आदेश में कहा गया है कि ‘‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संशोधित के कंडिका क्रमांक 35.5.2.7 के अनुसार संबंधित बैंक को नियत समय के भीतर प्रीमियम, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर बीमा अधिसूचित फसलवार सुनिश्चित करना चाहिए। यदि संबंधित बैंक या उनकी शाखाऐं बीमा योजना के अंतर्गत अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल होती है तो फसलों का बीमा कवरेज से वंचित किसानों के दावों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व उन पर होता है। उक्त योजना के कंडिका क्रमांक 35.5.2.13 के अनुसार बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजना के अंतर्गत संबंधी शाखा की कोई त्रुटि, चूक या कोई कार्य (कमीशन) के कारण कोई भी किसान किसी भी प्रकार से लाभ से वंचित नहीं रहे और ऐसे मामलों से संबंधित बैंक एजेन्सी सभी नुकसानी का भार उठायेंगे।

इस तरह से फसल बीमा योजना के प्रावधान एवं उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में विरोधी पक्षकार क्रमांक-1 बैंक बीमा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पाया जाता है।‘‘ आयोग के आदेश के अनुसार करताना के अंकित पिता राजेन्द्रसिंह राजपूत को 21899/-, ग्राम कुहीग्वाड़ी के राधेश्याम पिता मोतीसिंह को 19106/-, भागवतसिंह पिता प्रहलादसिंह को 62294/-, लक्ष्मणसिंह पिता सीताराम को 46500/-, राधाबाई पति रामनारायण को 19000/-, रामनारायण पिता मोतीसिंह को 33000/-, नरेन्द्रसिंह पिता राधेश्याम को 18500/- मिलेंगे, इसमें मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। 45 दिन में भुगतान नहीं करने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होग।