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कोर्ट के फैसले पर भड़काऊ पोस्ट करना पड़ा भारी पुलिस ने 2 आरोपी दबोचे 

केके यदुवंशी पत्रकार 

सिवनी मालवा । माननीय न्यायालय के आदेश के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगलने वाले 2 आरोपियों को सिवनी मालवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी सुधाकर बारस्कर ने बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 460/2022 में धारा 147, 148, 341, 307, 302 भादवि के तहत विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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सजा के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए भड़काऊ भाषण और आपत्तिजनक पोस्ट डालना शुरू कर दिया। इन पोस्टों का मकसद सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना बताया जा रहा है।

इस मामले में थाना सिवनी मालवा ने अपराध क्रमांक 429/26 भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1), 224 और 302 के तहत प्रकरण दर्ज किया।

साइबर सेल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया पंकज कुमार मिश्रा 37 वर्ष, पिता रामजीवन मिश्रा, निवासी ग्राम अरगोपुर, थाना बांगरमऊ, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। इसने फेसबुक पर भड़काऊ भाषण के साथ पोस्ट किया था। अनुज अवस्थी, 30 वर्ष, पिता स्व. जगदीश अवस्थी, निवासी थाना शिवगढ़, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश। इसने उक्त आपत्तिजनक पोस्ट को अपने फेसबुक चैनल पर शेयर किया था।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।