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Harda: भाजपा ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हरदा जिले में नशे के पदार्थ बिकने को लेकर प्राधिकृत अधिकारी से जांच कराने की मांग की !

हरदा : भाजपा के विधायक प्रतिनिधि अशोक गुर्जर ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार को पत्र लिखकर हरदा जिले में गांव गांव बिक रहै नशे के पदार्थ पर कार्रवाई को लेकर तत्काल प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त कर जांच कराएं। उन्होंने पत्र में कांग्रेस नेता के द्वारा चुनावी आम सभा में कहा कि जिले में मादक पदार्थ बिकने की बात का हवाला देकर जांच की मांग की है। मालूम हो इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी जागरूक नागरिकों द्वारा पोस्ट कर युवा पीढ़ी के संरक्षण हेतु ज़िला प्रशासन को लंबे समय से आगाह किया जा रहा है।

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क्या है विधायक प्रतिनिधि का पत्र –

प्रति

माननीय श्री सत्यनारायण जी प्रधान महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार

विषय: – हरदा जिले के कांग्रेस नेता सुरेन्द्र जैन द्वारा सार्वजनिक रूप से हरदा जिले में गांजा, भांग, अफीम, चरस, दारू और एमडी ड्रग्स मिल रही हैं कहा जा रहा है के संबंध में संज्ञान तुरंत लेकर हरदा जिले में प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त कर तत्काल कार्यवाही करने बाबत् ।

महोदय जी.

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी प्रदार्थ अधिनियम 1985 के प्रावधान अंतर्गत शीघ्र संज्ञान लेकर हरदा जिले में तत्काल एक प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त कर इस विषय की जांच कर कार्यवाही की जाना नितांत ही आवश्यक हो गया है क्योंकि कांग्रेस नेता सुरेन्द्र जैन सार्वजनिक रूप से यह अनेको बार प्रकट कर चुके है कि गांजा भांग, अफीम, चरस, दारू और एमडी ड्रग्स हरदा जिले का कोई भी ऐसा गांव नही जहां ये न मिलते हो इसलिए इसकी जांच आवश्यक है कि हरदा जिले में ये मादक पदार्थ कहां कहां विकय हो रहे है और विक्रेता कौन है।

महोदय 1989 के अधिनियम संख्या 2 की धारा 3 द्वारा अंतस्थापित एवं 2014 के अधिनियम संख्या 16 की धारा 2 द्वारा पुनः अक्षरोंक्ति है कि 8ख स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ के संबंध में अवैध व्यापार से निम्नलिखित अभिप्रेत है कि जानकारियों का छिपाना भी असंगेय अपराध है। उक्त अधिनियम में अध्याय 2 में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ( इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन रहते हुए ) केन्द्रीय सरकार स्वापक औषधियो और मनःप्रभावी पदार्थों के दुरूपयोग तथा उनके अवैध व्यापार के निवारण और रोकथाम के प्रयोजनों के 2014 के अधिनियम से 16 की उपधारा 3 द्वारा अतः स्थापित ऐसे सभी अध्युपाय करेगी जो वह आवश्यक और समीचिन समझे।

महोदय आरोपित सुरेन्द्र जैन द्वारा जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है इससे यह स्पष्ट है कि इन्हें इस बात की जानकारी कॉफी समय पूर्व से है और फिर पूर्व में उपरोक्त व्यक्ति ने इसे उजागर क्यों नहीं किया तो अधिनियम के प्रावधानुसार धारा 19.24 और 27 क के उपबंध के अधीन दण्डनीय अपराध है और ऐसे अपराध के लिए जो स्वापक औषधि जो मनःप्रभावी पदार्थ की जानकारी लोप करेगा वह कठोर से कठोर कारावास से दंडित किया जा सकता है। महोदय उपरोक्त आरोपित सुरेन्द्र जैन के द्वारा इस प्रकार की जानकारी

छुपाई हैं ऐसी स्थिति में उन्हें दंडित किया जाना विधान अनुसार आवश्यक है इस शकायत के साथ आरोपित सुरेन्द्र जैन के द्वारा जो सार्वजनिक मंच से बोला गया है। उसकी वीडियो रिकार्डिंग फोटो एवं रिकार्डिंग से तैयार हिंदी रूपातरण सलग्न है। अतः आपसे पुनः आग्रह है कि हरदा जिले में प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त कर उक्त प्रकटिकरण का स्पष्टीकरण कर मय तथ्यों और प्रमाणो के लिया जाए ताकि नागरिको में जो भ्रम फैलाया गया है उसका तत्काल निराकरण हो सके।

दिनांक 11.11.2023

सादर

अशोक गुर्जर [ निर्वाचन अभिकर्ता ]

प्रतिलिपि-
श्री बजेन्द्र चौधरी क्षेत्रीय निदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार इंदौर म.प्र की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करें ।