हरदा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में 9 दिसम्बर को जिला न्यायालय, हरदा, श्रम न्यायालय हरदा, परिवार न्यायालय एवं तहसील न्यायालय खिरकिया व टिमरनी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री प्रदीप राठौर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण राजीनामे हेतु रखे गये हैं, जिनमें राजीनामा योग्य आपराधिक, सिविल, मोटर दुर्घटना क्लेम, विद्युत, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, जलकर, भू-अर्जन वैवाहिक अन्य प्रकरणों के साथ ही बैंक रिकवरी विद्युत व अन्य से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरण राजीनामे के आधार पर निराकरण हेतु रखे जा रहे है।
जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राठौर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ताओं को प्रीलिटिगेशन एवं लीटिगेशन स्तर पर छूट दी जायेगी। उन्होने बताया कि नगर निगम द्वारा सम्पत्ति एवं जलकर के सरचार्ज में राहत दी जा रही है, साथ ही मोटर दावा दुर्घटना के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में बीमा कंपनियों के साथ प्रीसिटिंग कर सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राठौर ने नेशनल लोक अदालत में समस्त पक्षकारों से अपने अपने प्रकरणों का आपसी सहमति एवं सुलह के आधार पर निराकरण कराने के लिये आग्रह किया है। उन्होने बताया कि लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर की गई कोर्ट फीस शासन से वापस प्राप्त कर सकेंगे तथा चेक बाउंस के मामलों में भी समझौता शुल्क में विवेकानुसार छूट रहेगी। उन्होने नागरिकों से अपील की है कि 9 दिसम्बर को लोक अदालत में उपस्थित होकर सुलह समझौते के आधार पर अपने प्रकरणों का निराकरण करा लें।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |