Harda: श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी से वाहन लोन लिया,लेकिन चुकाया नहीं , चेक हुआ बाउंस अब कोर्ट ने सुनाई 6 माह कि सजा एवं 370000 रू का जुर्माना
हरदा। लोग मकान दुकान या वाहनों के लिए जरूरत पड़ने पर विभिन्न बैंको या फायनेस कंपनियों से लोन लेते है। लेकिन कई लोग अनदेखी करते हुए लापरवाही बरतते हुए समय पर लिया हुआ लोन चुकता नहीं करते जिसके गंभीर परिणाम उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है।
श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कंपनी से वाहन के नाम से लोन लेना और लोन नही चुकाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। व्यक्ति को लोन नही चुकाने पर दिए गए चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने आरोपी को 6 माह की सजा और लोन की बकाया राशि 370000 रुपए कंपनी को जमा करने के आदेश दिए है।उक्त प्रकरण की पैरवी फायनेस कंपनी की ओर से अधिवक्ता अनिल जाट के द्वारा की गई।
श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी से वाहन लोन लेकर लोन कि राशि नही चुकाने पर फायनेंस कम्पनी के द्वारा कोर्ट मे दायर किये गये मुकदमे मे आरोपी बाबूलाल पिता भरतसिंह को 6 माह कि सजा एवं 370000 रू का जुर्माना फायनेंस कम्पनी को अदा करने का निर्णय सुनाया
श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी के विधिक सलाहकार एवं अधिवक्ता अनुप गौर के द्वारा बताया गया कि उनकी कम्पनी श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी कि हरदा शाखा से बाबूलाल पिता भरतसिंह निवासी शमशाबाद तहसील टिमरनी जिला हरदा के द्वारा वाहन लोन लिया था और उक्त लोन कि राशि बाबूलाल के द्वारा श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी को नही लोटायी और बाबूलाल के द्वारा 250000 का चेक दिया था वह भी बाउंस हो गया था।
, इसके बाद श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी शाखा हरदा के शाखा प्रंबधक श्री कन्हैया पटेल के द्वारा अधिवक्ता अनिल जाट के माध्यम से हरदा न्यायालय मे धारा 138 के तहत चेक बाउंस का मुकदमा वर्ष 2019 मे लगाया था, श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी कि और से लगाये गये इस केस माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी हरदा श्री संजीव राहंगडाले जी के न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करते हुये आरोपी बाबूलाल पिता भरत सिंह आयु 42 निवासी शमशाबाद तहसील टिमरनी जिला हरदा को 6 माह कि सजा एवं 370000 रू का जुर्माना फायनेंस कम्पनी को अदा करने का निर्णय सुनाया ।
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