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Harda: स्कूली विद्यार्थियों को बाल विवाह सम्बन्धी अधिनियम के बारे में बताया

हरदा : क्लेक्टर श्री ऋषि गर्ग के निर्देश पर जिले में बाल विवाह रोकथाम हेतु विशेष अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों मे शनिवार को प्राचार्य व शिक्षकों द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी छात्र छात्राओं को दी गई एवं बाल विवाह में शामिल नही होने की शपथ दिलाई गई।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री संजय त्रिपाठी ने बताया कि शनिवार को शासकीय विद्यालय जटपुरा, भुन्नास, पलासनेर, चौकड़ी, अबगांव खुर्द एवं अन्य विद्यालय के प्राचार्यों द्वारा छात्र छात्राओं को बाल विवाह रोकथाम पर जानकारी दी गई तथा बाल विवाह में शामिल न होने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि शादी समय वधू की उम्र 18 वर्ष से कम  तथा वर की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस निर्धारित आयु सीमा से कम आयु के वर या वधू का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कि कानूनन अपराध है।