हरदा : लोकसभा निर्वाचन के लिए 4 जून को मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा में होगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अधिकारी श्री आदित्य सिंह ने मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये हैं। जारी आदेश अनुसार मतगणना स्थल पर मीडिया प्रतिनिधि अपने मोबाइल फोन, मीडिया कक्ष तक ही ले जा सकेंगे। मतगणना कक्ष में मीडिया प्रतिनिधि केवल कैमरा बिना स्टेण्ड के ले जा सकेंगे। मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन ले जाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्र धारक मीडिया प्रतिनिधि जनसम्पर्क अधिकारी के साथ मतगणना हॉल में 3-4 के समूह में ही जा सकेंगे। मतगणना हॉल में कैमरा स्टेण्ड या ट्रायपोड ले जाने की अनुमति नही दी जाएगी। मीडिया प्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मतगणना कक्ष में अपने कैमरे से ऐसा कोई फोटो न खींचे, जिससे मतगणना की गोपनीयता भंग होती हो।
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