Harda: मंगलवार को हरदा जिले में पहली बार इतना भयानक मौत का तांडव देखने को मिला। ज्वालामुखी की तरह हुआ विस्फोट से हरदा शहर में अफरा तफरी मच गई। शहर के पास में ही बैरागढ़ में फटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट ने 11 मजदूरों की जिंदगी निगल ली। और लगभग दो सो से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई मजदूर गंभीर घायल भी है। जिनका इलाज भोपाल हमीदिया में चल रहा है। इस फटाखा फैक्ट्री में अवैध बारूद बड़ी मात्रा में रखा था। और यहां प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली। इस फैक्ट्री मालिक की लापरवाही के कारण पहले भी कई लोगो की जान जा चुकी है। तो कई पीड़ित आज भी इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर है। हादसे के बाद फैक्ट्री का मालिक राजीव अग्रवाल और उसके भाई भाग गए।
आरोपी को पकड़ने के लिए हरदा से पुलिस टीम रवाना हुई। आरोपी फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, और रफीक खान को राजगढ़ में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के एक चाचा प्रदीप अग्रवाल की भी सिराली क्षेत्र में फटाखा फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में भी लगभग पांच से छे वर्ष पहले एक युवक की जान चली गई थी। वहा भी नाबालिग मजदूरों से काम करवाया जाता है। उक्त घटना में भी मृतक युवक के पिता आज भी इंसाफ पाने के लिए अधिकारियो के चक्कर लगा रहे। इन पांच वर्षो में हरदा में तीन कलेक्टर आकर चले गए लेकिन दुर्भाग्य कहे की एक भी कलेक्टर पीड़ित को इंसाफ नहीं दिला पाया। आज मंगलवार को पीड़ित पिता सूरज मार्सकोले जनसुनवाई में फैक्ट्री मालिक प्रदीप अग्रवाल की शिकायत करने आया था।
वर्ष 2021 में फैक्ट्री में हुए विस्फोट में बेटे की हुई थी मौत, बीते 5 साल, नही मिला इंसाफ
क्या है शिकायत आवेदन।
प्रति
श्रीमान कलेक्टर महोदय जनसुनवाई केन्द्र हरदा जिला हरदा म०प्र०
विषय- माननीय न्यायालय आयुक्त महोदय श्रम न्यायालय होशंगाबाद के आदेश उपरांत राशि वसूल किये जाने बाबत ।
आवेदक- सूरज मर्सकोले पिता सुखलाल मर्सकोले निवासी ग्राम गोमगांव तहसील सिराली जिला हरदा म०प्र०
महोदयजी
निवेदन है कि मैं उपरोक्त पते पर निवास करता हूँ मेरा पुत्र नरेन्द्र प्रदीप अग्रवाल और गोयल निवासी मानपुरा के यहां पर श्रमिक के तौर पर कार्यरत था, उक्त पुत्र की मृत्यु दिनांक 08/12/2019 को दोपहर मे लगभग 1.45 मिनट पर फेक्टी मे अचानक विस्फोट हो जाने के कारण गंभीर चोटो से उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के उपरांत मेरे द्वारा श्रम विभाग होशंगाबाद के समक्ष एक क्षति पूर्ति राशि हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जिसमे श्रम न्यायालय होशंगाबाद द्वारा दिनांक 06/12/2021 को आदेश पारित करते हुये प्रदीप कुमार अग्रवाल एवं गोयल, आयुष गर्ग एवं दीपक गर्ग के उपर, 15,98,864 / रूपये दिनांक 08/01/2020 तक वसूली होना था और उक्त प्रकरण में आवेदक के द्वारा एक वसूली प्रकरण श्रीमान श्रम विभाग के न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया, उक्त न्यायालय से श्रीमान कलेक्टर महोदय हरदा के समक्ष प्रकरण की सुनवाई हेतु अंतरण किया गया था, किन्तु उक्त दिनांक केबाद भी राशि की वसूली नहीं की जा सकी है। इस संबंध में मेरे द्वारा कई बार राशि वसूली हेतु आवेदन दिया जा चुका है परंतु राशि प्राप्त नही हुई। मेरी पत्नी की स्थिति काफी दयनीय है मैं उसका इलाज नही करा पा रहा हूँ मै विगत दो वर्षों से हरदा आपके कार्यालय मे चक्कर काट रहा हूँ परंतु किसी प्रकार से जबाब नही मिल रहा है ना ही राशि प्रदान की जा रही है।
अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी पत्नी की तबीयत अत्यधिक खराब है पैसे की बहुत अधिक कमी है, इस कारण मुझे श्रम न्यायालय होशंगाबाद द्वारा दिनांक 06/12/2021 को आदेश पारित करते हुये प्रदीप कुमार अग्रवाल एवं गोयल, आयुष गर्ग एवं दीपक गर्ग के उपर, 15,98,864 / रूपये की वसूली कराये जाने की कृपा करे।
दिनांक- 06/02/2024
आवेदक
सुरज मर्सकोले