Harda big news: एनजीटी पहुंचा पाथ इंडिया कंपनी द्वारा किये गये करोड़ों रुपये के अवैध उत्खनन का मामला !
– कलेक्टर और पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड से 6 सप्ताह में मांगी कार्यवाही की रिपोर्ट
हरदा-नेशनल हाईवे बनाने वाली पाथ इंडिया कंपनी द्वारा किए गए हजारों करोड़ रुपये के अवैध उत्खनन का मामले की गूंज एन०जी०टी तक पहुंच गई हैं। जिसमें कलेक्टर और पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड से 6 सप्ताह में कार्यवाही कर जबाव मांगा हैं। अधिवक्ता अनिल जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई माह से हरदा जिले के टिमरनी तहसील के ग्राम भादूगांव, टेमागांव, अंधेरीखेड़ा में पाथ इंडिया कंपनी तथा अन्य लोगों के द्वारा हाईवे बनाने के लिए लगातार जिला प्रशासन से सांठगांठकर नियम विरुद्ध पर्यावरण को गहरा आघात पहुंचाते हुए शासकीय जमीन, खेतीहर जमीन तथा गंजाल नदी में अवैध उत्खनन किया जा रहा था। इस अवैध उत्खनन के संबंध में स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा लगभग एक माह तक धरना दिया गया था। परंतु जिला प्रशासन की कंपनी के अधिकारियों से सांठगांठ के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई थी । स्थानीय प्रशासन के द्वारा मामले को रफादफा करने की नियत से 51 करोड़ रुपये का सिर्फ नोटिस देकर इतिश्री कर ली गई थी। इसके बाद मामले पर लीपा पोती शुरु हो गई। जिससे दुखी होकर ग्राम टेमागांव के किसान राजेश यादव, प्रेम नारायण किरार और सुखराम के द्वारा अधिवक्ता सुश्री उर्वशी मिश्रा एवं आयुष गुप्ता के माध्यम से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन०जी०टी भोपाल) में नेशनल हाईवे, हरदा कलेक्टर, पाथ इंडिया कंपनी, पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड, खनिज विभाग, पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन के विरुद्ध याचिका क्रमांक 28/2023 प्रस्तुत की गई। आवेदकगणों के द्वारा उत्खनन की फोटो एवं अखबार की खबरों को भी अपने प्रकरण के समर्थन में प्रस्तुत किया हैं। मामले में 21 अप्रैल को सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया मामले को सही पाया हैं और माननीय प्राधिकरण के द्वारा सभी अनावेदकगणों को नोटिस जारी करते हुए एक समिति गठित की गई। जिसमें हरदा कलेक्टर एवं पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के सदस्य शामिल होंगे।
6 सप्ताह में सौपनी है रिपोर्ट –
समिति द्वारा मामले की जांच कर कार्यवाही करते हुए अपनी रिपोर्ट 6 सप्ताह के भीतर माननीय प्राधिकारण के सामने पेश करनी होगी तथा 6 सप्ताह के भीतर ही अपना जबाव प्राधिकरण के सामने प्रस्तुत करना होगा। इस मामले में प्राधिकरण के सामने अगली 12 जुलाई को होगी।
मामला एक नजर में, कार्रवाई जीरो-
24 फरवरी 2023 को एडीएम कोर्ट से जारी नोटिस में एसडीओ (राजस्व) टिमरनी माध्यम से रहटगांव के तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन के आधार का हवाला दिया । इसमें कहा कि पाथ इंडिया कंपनी ग्राम भादूगांव (अंधेरीखेडा) तहसील रहटगांव ने 19 विभिन्न खसरों में बिना अनुमति के 3,44,509.68 घनमीटर मुरूम / मिट्टी का खनन किया है। कोर्ट ने कहा कि एसडीओ व तहसीलदार द्वारा बताई अवैध खनन की मात्रा 3,44,509.68 घनमीटर का मूल्यांकन खनिज विभाग से कराया और लगभग 51 करोड़ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। हांलाकि संपूर्ण मामले में जिला प्रशासन की कार्यवाही शून्य है।
नर्मदा का दामन बचाने भी जाएंगे एनजीटी-
अधिवक्ता अनिल जाट ने बताया कि भादूगांव पंचायत के अंधेरीखेड़ा गांव के विभिन्न 19 खसरों में मिटटी व मुरम का अवैध खनन पर खाई बना दी गई हैं। जाट ने बताया कि इसी प्रकार मां नर्मदा नदी को भी मशीनों से खोदा जा रहा है। नर्मदा नदी के बीचोंबीच से मशीनों के द्वारा रेत को निकाला जा रहा हैं और पर्यावरण के नियमों की अनदेखी की जा रही हैं तथा एनजीटी से जारी दिशा निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा हैं। जिसके खिलाफ जल्द ही एनजीटी में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा।