हरदा : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पांच आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार तीन आरोपियों को 3 माह के लिये तथा 2 आरोपियों को 6 माह के लिये जिला बदर किया गया है। जारी आदेश अनुसार साबिर पिता नजीर खान निवासी रामपुरा रोड़ सिराली तथा वासु उर्फ वासुदेव गौर निवासी गोमगांव सिराली को 6-6 माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है जबकि गोपाल पिता लक्ष्मीनारायण काजले निवासी दीपगांवखुर्द सिराली, इरफान पिता जमात अली निवासी भटपुरा सिराली तथा विश्राम कोरकू निवासी करनपुरा हंडिया को 3-3 माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है। इस अवधि में आरोपीगण हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास , खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |