Harda Big news: 55 दिन बीते किसानो के खातो में नही आया मुंग का पैसा, किसान कांग्रेस ने नर्मदा नदी में जल सत्याग्रह किया, हंडिया थाने में खरीदी एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ़ FIR दर्ज कराने दिया आवेदन!
सुमित खत्री हंडिया। जिले में मुंग की फसल मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी गई थी। नियमानुसार मुंग का पैसा किसानो के खातो में 7 दिवस के भीतर आ जाना चाहिए था। लेकिन 55 दिन बीत जाने के बाद भी किसानो के खातों में मुंग की फसल का पैसा नही आया है। जिसके कारण कई किसान डिफाल्टर हो गए।
पूर्व में किसान कांग्रेस ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर किसानो के खातों में मुंग का पैसा डलवाने की मांग की थी। लेकिन अभी भी जिले में किसानो के खातों में पैसा नही आया। रविवार को किसान कांग्रेस ने हंडिया नर्मदा नदी रिदेश्वर घाट पहुंचकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ में आहुति दी। उसके बाद नर्मदा नदी में जल सत्याग्रह कर प्रशासन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान कांग्रेस ने किसानो के साथ धोखाधड़ी की। इसलिए हंडिया थाने में शिकायत आवेदन देते हुए खरीदी एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। इस। मौके पर किसान कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन विश्नोई, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हेमंत टाले, विधायक प्रतिनिधि शरण तिवारी , पेकू सारण सहित कई कांग्रेस नेता किसान मोजूद थे।
क्या है शिकायत आवेदन पत्र में,
प्रति
श्रीमान थाना प्रभारी हंडिया जिला-हरवा (म.प्र.)
विषय: किसानों के साथ मूंग खरीदी में की गई धोखाधड़ी के संबंध में ।
महोदय जी.
किसानों से मूंग की उपज खरीदे जाने के बाद निर्धारित समयावधि में भुगतान न किये जाने के कारण खरीदी एजेंसियों के अधिकारियों तथा सहकारी बैंक के जिम्मेदार अधिकारियों पर भारतीय न्याय संहिता की समुचित धाराओं में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने विषयान्तर्गत लेख है। कि हम आवेदनकर्ता कृषकों की मूंग की फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से जिले में सेवा सहकारी समितियों द्वारा एवं एफ पी ओ द्वारा की गई है।, फसल खरीदी का जो बिल कृषकों को दिया गया है उसमें सात दिनों में भुगतान का उल्लेख है ।साथ ही कृषि उपज मंडी अधिनियम में भी उपज खरीदी के बाद पांच दिन में संबंधित कृक्षक को भुगतान किया जाने का प्रावधान है। इन एजेंसियों द्वारा कृषकों से लगभग पचपन दिन पूर्व उपज खरीदने के बाद भी आज दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया है। जो कि विक्रेता कृषकों से साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है इस आवेदन के माध्यम से आपसे अपेक्षा है कि आप इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेकर सर्वसम्बंधितों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की समुचित धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें ।
मोहन विश्नोई