हरदा / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 6 आरोपियों को जिलाबदर करने के आदेश जारी किये है। उन्होने आरोपी गुफरान खान पिता शरीफ खान निवासी ग्राम मांदला थाना छीपाबड़, सद्दाम शाह पिता गफ्फार शाह निवासी ग्राम भुन्नास थाना कोतवाली हरदा, आरिफ शाह पिता सुल्तान शाह, निवासी ग्राम भुन्नास थाना कोतवाली हरदा, दानिश शाह पिता मुंशी शाह निवासी कुलहरदा थाना कोतवाली हरदा व अकरम पिता गफ्फार शाह निवासी ग्राम भुन्नास थाना कोतवाली हरदा को 6-6 माह की समय अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
इसके अलावा बंटी पिता मदनलाल कुचबंदिया निवासी ग्राम चारूवा थाना छीपाबड़ को 3 माह के लिये जिला बदर करने के आदेश भी जारी किये है। इस अवधि में ये आरोपी हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।