हरदा : जिला उपभोक्ता आयोग हरदा द्वारा दिये गये आदेश के बाद 7 किसानों को एच.डी.एफ.सी. बैंक हरदा, सेन्ट्रल बैंक टिमरनी, एक्सिस बैंक हरदा, पंजाब नेशनल बैंक हरदा व बीमा कंपनी द्वारा 7 किसानों को 3 लाख 50 हजार रूपये का भुगतान किया जायेगा। यह आदेश आयोग के मान० अध्यक्ष / न्यायाधीश श्री जे.पी. सिंह व मान० सदस्य श्रीमति अंजली जैन द्वारा दिया गया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि एच.डी.एफ.सी. बैंक हरदा द्वारा ग्राम सन्यासा, रन्हाईकलों व धनकार के किसानों का पटवारी हल्का नं. बदल दिया था, जिस कारण इन किसानों को फसल बीमा राशि नहीं मिली, इसी प्रकार एक्सिस बैंक, सेन्ट्रल बैंक टिमरनी व पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किसानों की फसल बीमा से संबंधित सही जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं करने के कारण किसान फसल बीमा से वंचित हुए थे। इसी प्रकार बीमा कंपनी द्वारा की गई सेवा में कमी के कारण किसान को फसल बीमा राशि नहीं मिली।
उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद एच.डी.एफ.सी. बैंक हरदा द्वारा धनकार के किसान संतोष पिता अमरसिंह राजपूत को 97850/रू, रन्हाईकलॉ के किसान महेश पिता राधेश्याम प्रजापति को 36229/रू, सन्यासा के किसान आनंदसिंह राजपूत को 51730 / रू दिये जावेंगे, इसी प्रकार एक्सिस बैंक हरदा द्वारा कडोला उबारी के किसान लोकेश पिता शरद विश्नोई 49230/रू, पंजाब नेशनल बैंक हरदा द्वारा ग्राम कनारदा के किसान मदनलाल पिता नन्हेलाल को 47536 /रू तथा सेन्ट्रल बैंक टिमरनी द्वारा ग्राम कुही के किसान अचलसिंह राजपूत को 22657 / रु तथा ग्राम बघवाड़ के किसान गोपाल पिता सत्यनारायण गुर्जर को 42625 / रू मिलेंगे। इसमें किसानों की मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। 45 दिन में भुगतान नहीं करने पर किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज भी मिलेगा।